जबलपुर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, बार से बीयर की खेप जब्त; 200 किलो महुआ लाहन भी मिला

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होटल-ढाबों और रेस्टोरेंट में जांच तेज, बिना अनुमति शराब परोसने के मामले में केस दर्ज

जबलपुर। शहर में अवैध शराब की बिक्री और बिना अनुमति शराब परोसने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को विभाग की अलग-अलग टीमों ने राइट टाउन क्षेत्र के साथ ही बायपास से जुड़े होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में जांच की। इसी दौरान राइट टाउन स्थित प्लेजर बार में बिना वैध अनुमति शराब परोसे जाने की जानकारी सामने आने पर टीम ने कार्रवाई की। मौके से बीयर और अन्य मदिरा जब्त कर संबंधित प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

प्लेजर बार से बीयर की बड़ी मात्रा बरामद

आबकारी टीम की कार्रवाई के दौरान प्लेजर बार से करीब 32 कैन और 13 बोतल बीयर सहित अन्य शराब बरामद की गई। विभाग ने जब्त सामग्री को कब्जे में लेकर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज किया है। विभाग के अनुसार बार का संचालन अंकित स्वरूप गुप्ता से संबंधित बताया गया है। कार्रवाई से पहले सामने आए एक वीडियो में बार के अंदर ग्राहकों को बीयर परोसे जाने का दृश्य भी दिखाई दिया था, जिसके बाद लाइसेंस और शराब परोसने की अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई।

अवैध शराब बनाने वालों पर भी कार्रवाई

आबकारी विभाग ने केवल शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि अवैध रूप से शराब तैयार करने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया। अलग-अलग स्थानों पर दबिश के दौरान टीम को करीब 200 किलोग्राम महुआ लाहन मिला। यह सामग्री कच्ची शराब तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। मौके पर संबंधित व्यक्तियों की पहचान नहीं होने के कारण विभाग ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं।

लाइसेंस और दस्तावेजों की जांच जारी

बार में शराब परोसने का वीडियो सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच शुरू की है। विभाग यह भी देख रहा है कि संबंधित प्रतिष्ठान के पास शराब रखने और ग्राहकों को परोसने की वैध अनुमति थी या नहीं। दस्तावेजों के सत्यापन और विभागीय जांच के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

होटल-ढाबों पर लगातार नजर

आबकारी विभाग की इस कार्रवाई के बाद अवैध रूप से शराब बेचने या पिलाने वाले होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। विभागीय टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की जांच कर रही हैं और शराब के लाइसेंस, स्टॉक तथा उसके इस्तेमाल से जुड़े नियमों का सत्यापन किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ आबकारी कानून के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।

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